धारधार हथियारों से मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा.....
देवास। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21 मई 2019 को फरियादी जावेद के घर अभियुक्त सद्दामउद्दीन उर्फ काला आया और जावेद को अश्लील गालिया देने लगा जब जावेद ने गालिया देने से मना किया तो सद्दामउद्दीन ने अरमानुउद्दीन, शकीलउद्दीन, सोहेलउद्दीन एवं पप्पू को आवाज देकर बुलाया जो अपने हाथ लठ्ठ और धारधार हथियार लेकर आये जावेद के साथ मारपीट की जिससे उसे गंभीर चोंटे आई आवाज सुनकर जावेद के परिवार वाले बीच-बचाव करने आये तो अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादीगण ने थाना बीएनपी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (समक्ष: श्रीमती कृष्णा परस्ते) द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण सद्दामउद्दीन, अरमानुउद्दीन, शकीलउद्दीन, सोहेलउद्दीन एवं पप्पू को धारा 325 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये प्रत्येक को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन मनोज श्रीवास अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किया गया एवं तथा कोर्ट मोहर्रिर विनोद लहरी का विशेष सहयोग रहा।
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