दुष्कर्मी प्रोफेसर को न्यायालय ने दिया 10 वर्ष का कारावास......



 हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर गणेश दवे को जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल कठोर कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीडि़ता ने 15 जून 2018 को प्रोफेसर के खिलाफ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था।

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मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहीरवार ने बताया कि 4 साल पहले प्रोफेसर गणेश दबे ने पीडि़ता के साथ गलत काम किया था। साथ ही किसी को बताने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़ती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2), 354, 506 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। बुधवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 (2) (ढ) में 10 साल का सश्रम कारावास और 1000 रु जुर्माना और धारा 354 (क) (1) (द्ब), 354 (क) (2), में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रु अर्थदण्ड तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रु अर्थदण्ड से दंडित किया।



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