जनपद पंचायत टोंकखुर्द की ग्राम पंचायत खेडा माधोपुर के सरपंच के विरूद्ध की गई कार्यवाही......

कलेक्टर ने सरपंच के पद से तत्काल किया निलंबित



 

देवास। जिले की जनपद पंचायत टोंकखुर्द की ग्राम पंचायत खेडा माधोपुर के सरपंच मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण न्यायालय में लंबित/विचाराधीन होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किये जाने से मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (क) के तहत मो. मुजाहिद खान को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने सरपंच के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उल्लेखनीय है कि कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर के पत्र 21 अगस्त से उनको पुलिस विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत खेडा माधोपुर जनपद पंचायत टोंकखुर्द, के मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध आपराधिक धाराओं में विभिन्न प्रकरण न्यायालय में लंबित/विचाराधीन होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत 16 अगस्त से निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई है। उनके पत्रानुसार संबंधित सरपंच के विरूद्ध मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत द्वारा कार्यवाही की गई है।

जारी आदेश में उल्लेख है कि विहित प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सोनकच्छ द्वारा 22 अगस्त से मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण न्यायालय में लंबित/विचाराधीन होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किये जाने से मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (क) के तहत मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान को सरपंच, ग्राम पंचायत खेडामाधोपुर के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मो. मुजाहिद खान पिता रफीक खान का सरपंच के पद पर लोकहित में बने रहना अवांछनीय होने से मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रकरण दर्ज किया। 


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