स्कूल बसों में नहीं मिले फस्ट एड बॉक्स व स्पीड गर्वनर .....

तीन स्कूलों में 55 बसों की जांच करने पर मिली त्रुटी, परिवहन विभाग ने की चालानी कार्रवाई



देवास। जिला परिवहन विभाग के द्वारा स्कूल बस की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही बसों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि सभी स्कूल संचालक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 15 दिनों में समस्त दस्तावेज पूर्ण कर लें। चेकिंग अभियान के तहत गुरूवार को परिवहन अधिकारी ने शहर के कौटिल्य ऐकेडमी, सेन्ट्रल इंडिया ऐकेडमी(सीआईए), सेंट थॉमस स्कूल में 55 बसों की जांच की जिसमें दो स्कूलों की बसों में दस्तावेज व सपीड गर्वनर नहीं होने पर चालानी कार्रवाई की गई।


        परिवहन विभाग अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। ऐसी बसें जिसमें सभी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उन स्कूल संचालकों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होनें बताया कि आदेशानुसार बारिश के दौरान बस चालक को पुल पर पानी होने पर बस पार ना करने के सख्त निर्देश दिए गए है। इसी के तहत कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के आदेशानुसार गुरूवार को परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा शहर के तीन स्कूलों में बसों की जांच की थी। जिसमें कौटिल्य ऐकेडमी, सेन्ट्रल इंडिया ऐकेडमी(सीआईए), सेंट थॉमस स्कूल थे। 


इनमें दो स्कूलों की बसों में त्रुटी पाई गई थी। जिसमें कौटिल्य ऐकेडमी में दो बसों में त्रुटी पाई गई थी जिसके चलते वहां पर 5 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। इसी तरह सेन्ट्रल इंडिया ऐकेडमी(सीआईए) में फस्ट एड बॉक्स नहीं मिला था। साथ ही कुछ बसों में स्पीड गर्वनर भी निकला हुआ था। जिस पर 5 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। श्रीमती जया वसावा ने बताया कि गुरूवार को तीन स्कूलों में 55 बसों की जांच की गई थी। जिसमें कुल 10 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई भी मौके पर की गई थी। उन्होनें बताया कि आगामी दिनों में ओवर लोडिंग स्कूल बस, मैजिक, ऑटो रिक्शा की भी जांच की जाएगी कि उसमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाया तो नहीं जा रहा। उन्होनें बताया कि सभी स्कूल संचालक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 15 दिनों में समस्त दस्तावेज पूर्ण कर लें।


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