मुखबिर की सूचना पर एक्टिवा वाहन से परिवहन करते एक पेटी देशी प्लेन मदिरा जप्त, जप्त मदिरा एवं वाहन की कीमत लगभग 53000 रु
भारत सागर न्यूज, देवास। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडेय के मार्गदर्शन मे वृत्त देवास स की वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक श्रीमती निधि शर्मा द्वारा मुखबिर की सूचना पर उज्जैन रोड पर वाहन पर परिवहन की जा रही एक पेटी देशी मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करते हुए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 53000 रुपए है।
कार्यवाही में ’आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती निधि शर्मा, एवं मुख्य आरक्षक दीपक धूरिया सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
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