Crime - जेसीबी चलाने के लिए तोड़ दिए थे दांत ! अब तोड़ेंगे जेल की रोटी ... / Neemuch News/Jail



मनासा। श्री मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा जे.सी.बी. चलाकर बबुल के पेड़ की डाल तोडने की बात को लेकर मारपीट करके दाँत तोड़कर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले आरोपी भारत पिता कन्हैयालाल गुर्जर, उम्र-39 वर्ष, निवासी-ग्राम-भद्वा, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया।


श्री विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 29.09.2014 को शाम के लगभग 7ः30 बजे ग्राम भद्वा-नलवा रोड़ स्थित मुन्नालाल के मकान के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी गोपाल दास जे.सी.बी से बी.एस.एन.एल. की केवल बिछाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान जे.सी.बी से रास्ते में एक बबुल का पेड़ की डाल टूट गई थी, जिस कारण आरोपी फरियादी के साथ विवाद करते हुए उसके साथ लात-घुसों से मारपीट करी, जिस कारण फरियादी का दाँत टूट गया था। मौके पर लालूप्रसाद ने बीच-बचाव किया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर में कराई, जिस पर धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल कराकर शेष विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

   विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये जुर्माने से दण्डित करते हुए, जुर्माने की राशि 500 रूपये फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।

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