देवास जिले में 15 दिसम्बर को दो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त, नोटरी एडवोकेट्स ने भी चुनावी प्रक्रिया के लिए खत्म की हड़ताल, सुप्रीम कोर्ट का भी आया निर्णय ....
नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर
भारत सागर न्यूज, देवास । त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 कार्यक्रम के तहत जिले में देवास, टोंकखुर्द और सोनकच्छ के लिए नाम निर्देशन प्राप्त करना 13 दिसम्बर से प्रारम्भ हो गया है। नाम निर्देशन प्राप्ति के तीसरे दिन 15 दिसम्बर को दो अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। जिसमें सोनकच्छ विकासखण्ड से सरपंच के लिए एक तथा टोंकखुर्द विकासखण्ड से पंच के लिए एक नाम निर्देशन पत्र जमा किया है।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर 2021 निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर, अभ्यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर तथा मतदान 28 जनवरी को किया जायेगा। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7ः00 से दोपहर 3ः00 बजे तक रहेगा। जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर तथा पंच, सरपंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिए जा रहे है। जिसमें देवास में 10, टोंकखुर्द में 11, सोनकच्छ में 11 क्लस्टर बनाये गये है।
निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग होगा जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला तथा पंच के लिए सफेद रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी भी 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
इधर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है, आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को दोबारा से पूरे मामले पर सुनवाई करने के निर्देश दिए है। अब हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब फिर से इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्णय अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर होगी। हालांकि फिलहाल चुनाव प्रक्रिया जारी है।
इसी के साथ देवास में चल रही नोटरी एडवोकेट्स की हड़ताल भी समाप्त हो गई। जिला अभिभाषक संघ के आह्वान पर पिछले दो दिनों से नोटरी अभिभाषकों ने भी काम बंद कर रखा था और वे हड़ताल के समर्थन में आ गए थे। इस कारण पंचायत चुनाव के अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सरपंच, जनपद प्रतिनिधि व जिला पंचायत सदस्य के लिए शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया है। लिहाजा तमाम अभ्यर्थी पिछले दो दिनों से शपथ पत्र के लिए इधर-उधर भटक रहे थे। इसी समस्या को देखते हुए बुधवार को अभिभाषक संघ अध्यक्ष रामप्रसाद सूर्यवंशी, चंद्रपाल सिंह सोलंकी, नीलेश वर्मा, वरिष्ठ नोटरी धीरेंद्र कुमार तिवारी, अर्जुन सिंह राठौड़, अनिलराजसिंह सिकरवार, राजेंद्र सिंह खनूजा, शाहिद मंसूरी, दिनेश नेरनिया आदि ने कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के साथ बैठक की, जिसमें कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और नामांकन फार्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, ऐसे में काफी अभ्यर्थी परेशान हो रहे है। अतः निर्वाचन कार्य प्रभावित न हो, इसीलिए नोटरी वकीलों को अपनी हड़ताल वापस ले लेना चाहिए। इसके बाद अभिभाषक अध्यक्ष संघ व वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने विचार-विमर्श किया और तत्काल नोटरी अधिवक्ताओं की हड़ताल वापस ले ली और सभी काम पर लौट रहे गए। अभिभाषक संघ अध्यक्ष सूर्यवंशी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया बाधित न हो, इसीलिए नोटरी अधिवक्ताओं को हड़ताल से मुक्त कर दिया है, अन्य अधिवक्ताओं की हड़ताल गुरुवार तक जारी रहेगी। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया के बाद आवश्यकता पड़ी तो नोटरी अधिवक्ता भी पुनः हड़ताल में शामिल हो जाएंगे।
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