अनुमति प्राप्त अहातों का नियमों के विरुध्द हो रहा संचालन .. ? Dewas News
राहुल परमार, देवास। वैसे तो देवास जिले में आबकारी आये दिन कोई न कोई कार्यवाही करते रहते हैं लेकिन शहर में चल रहे अहातों के नियमानुसार संचालन पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कभी नहीं होता। शहर में अनुमति प्राप्त होने के बावजूद अहाता संचालकों ने नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। किसी भी अहाते पर पीने के स्वच्छ पानी तक की कमी है। यहां तक कि अनुमति के अनुसार किसी भी अहाते पर एसी का प्रयोग वर्जित है लेकिन शहर में मिश्रीलाल नगर चौराहे के अहाते पर एसी बार का बोर्ड लगाकर प्रदर्शन कर ग्राहकों को लुभाया जा रहा है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 31.08.2020 के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी एसओपी के तहत किसी भी अहाते पर एसी का प्रयोग वर्जित है। यही नहीं उक्त अहातों पर विभाग के अधिकारियों द्वारा भी स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें स्पष्ट शब्दों में समस्त व्यवस्था होने से शॉप बार लायसेंस स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन इन्हीं के विपरीत कई नियमों को ताक पर रखकर अहातों का संचालन किया जा रहा है। क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को एसी बार के बड़े-बड़े अक्षर पठनीय नहीं थे ? यदि थे तो फिर क्यों इसे प्रतिवेदन में नहीं लिखा गया।
यहां पर दो बातें हो सकती है -
1. या तो शॉपबार पर एसी नहीं है और पुराना बोर्ड लगा हुआ है। यदि ऐसा है तो फिर शॉपबार द्वारा बड़े-बड़े अक्षरों में एसी शॉप बार का लिखकर ग्राहकों को झूठा आकर्षण क्यों दिया जा रहा है ? हो सकता है कि एसी बार के नाम पर ग्राहकों से मोटी रकम की लूट की जा रही हो ... ?
2. या शॉपबार पर एसी है और विभाग के जिम्मेदारों की सांठगांठ से सब चल रहा है !
इस मामले में प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त रवि दुबे ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मैं दिखवाता हूं।
कुल मिलाकर शॉप बार को दर्जनभर के लगभग नियमों की लिस्ट दी गई थी जिसके अनुसार अहाते का संचालन किया जाना होता है लेकिन संचालनकर्ता न तो नियमों को मानते हैं और न ही किसी महामारी के एसओपी को ...! ऐसा सांठगांठ के चलते भी हो सकता है।
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