अब होगा अनुमति विपरीत भवनों/काम्पलेक्सों आदि पर 30 प्रतिशत कम्पाउण्डिंग.......

 


देवास। नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा मप्र राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित 31 अगस्त में प्रकाशित राजपत्र अनुसार मप्र नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्ते) नियम 2016 में संशोधन कर अनाधिकृत निर्माण के लिये जो अनुज्ञेय, एफएआर से अधिक है, 10 प्रतिशत से बढाया जाकर 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अनाधिकृत निर्माण का कम्पाउण्डिंग किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन नागरिकों ने ऐसे अवैध निर्माण जो कि मानचित्र के विपरीत 30 प्रतिशत तक बना लिये गये है, वो तत्काल अपना अवैध निर्माण वैध कराकर अवैध निर्माण को तोड़े जाने की कार्यवाही से बचे। कम्पाउण्डिंग के संबंध में दिनांक 26.10.2021 से 28.10.2021 तक कार्यालयीन समय सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक विक्रम सभा भवन जवाहर चौक में कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कैम्प में आवश्यक जानकारी एवं कम्पाउण्डिंग के संबंध में निगम के तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

     शासन मंशा अनुसार जो व्यक्ति अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित संनिर्माण के प्रशमन के लिये दिनांक 28 फरवरी 2022 तक आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे इस नियम के अनुसार संगणित किये गये प्रशमन शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। अत: उक्त कैम्प में उपस्थित होकर अपने अवैध निर्माणों का प्रशमन संबंधी कार्यवाही कर अवैध निर्माण को तोड़े जाने की कार्यवाही से बचे।


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