सीएमएचओ ने पैथोलॉजी सेंटरों का किया निरीक्षण, अनिमियतता को देखते बंद करने के दिये निर्देश.......
राम रहीम डे केयर सेंटर का नवीन पंजीयन आवेदन निरस्त की कार्यवाही
अबीर हेल्थ केयर क्लीनिक पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन नहीं होने पर की कार्यवाही
देवास। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमपी शर्मा ने बताया कि चामुंडा काम्पलेक्स स्थित किरण पैथोलॉजी सेंटर द्वारा विगत दिनों पैथोलॉजी सेंटर के नवीन पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन सीएमएचओ को प्रस्तुत किया गया था। सीएमएचओ डॉ.एमपी शर्मा द्वारा पैथोलॉजी सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेंटर संचालित पाया गया। पैथॉलॉजिस्ट डॉ.नरेन्द्र राज अनुपस्थित थे लैब टैक्नीशियन संजय मुलेवा भी नहीं थे लैब संचालित पाई गयी पैथोलॉजी सेंटर में बायोमेडिकल वेस्ट का उचित तरीके से शासन कि गाइडलाइन अनुसार प्रबंधन नहीं किया जा रहा था। सेंटर में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कु. दीपा और अरविंद उपस्थित थे। पैथोलॉजी सेंटर में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए सीएमएचओ ने तुरंत पैथोलॉजी को बंद करने के निर्देश दिए एवं नर्सिंग होम एक्ट नियम के तहत समस्त मापदण्डो कि पूर्ति करने के पश्चात पुन: निरीक्षण किया जावेगा, तब तक पैथोलॉजी सेंटर को बंद करने के निर्देश दिये।
चिकित्सक द्वारा जांच हेतु मरीजो को पैथोलॉजी सेंटर भेजा जा रहा था उन्हे भी निर्देश दिये कि नर्सिंग होम एक्ट नियम के तहत पंजीकृत लैब में ही मरीजो को भेजा जावे। इसी प्रकार विगत दिनों नवीन पंजीयन हेतु राम रहीम डे केयर सेंटर स्थान ,107 त्रिवेणी नगर का आवेदन सीएमएचओ कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। इसी के तहत मौके पर सीएमएचओ डॉ. एमपी शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया जहां पर निर्धारित स्थान पर राम रहीम डे केयर सेंटर के नाम से कोई बोर्ड/साईनेज नहीं पाया गया, ना हि कोई चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ पाया गया। इस कारण राम रहीम डे केयर सेंटर के आवेदन निरस्त करने के आदेश दिये।
अबीर हेल्थ केयर क्लीनिक में सीएमएचओ द्वारा औचक निरीक्षण किया गया क्लीनिक पर डॉ. कायनात कुरेशी के नाम का बोर्ड/साईनेज लगा पाया गया क्लीनिक के अंदर कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं थे। क्लीनिक का नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन नहीं कराया गया था। इन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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