हफ्ता वसूली और किराये के विवाद में स्टेण्ड पर खड़ी 8 यात्री बसों के कांच फोड़े ....
क्या बस स्टेण्ड पर गहराता जा रहा एजेंटी को लेकर विवाद......?
देवास। बस स्टेण्ड पर आए दिन एजेंटी को लेकर वाद-विवाद नजर आ रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी खामी यह है कि बस स्टेण्ड पर एजेंटों की वसूली पर पुलिस का नियंत्रण नहीं है, इसके साथ ही यहां पर पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देते। जबकि बस स्टेण्ड से लगा हुआ यातायात पुलिस थाना है उसके बावजूद यहां पर एजेंटों के आपसी विवाद होना पुलिस को चेलेंज देने के समान हो चुका है।
बीती रात को भी बस स्टेण्ड परिसर में खड़ी करीब 8 बसों के कांच कुछ असामाजिक तत्वों ने फोड़ दिये। वैसे सुत्रों से मिली जानकारी अनुसार एजेंटी व हफ्ता वसूली की बात को लेकर यह विवाद हुआ है लेकिन पुलिस के अनुसार उक्त विवाद किराये की बात को लेकर हुआ है। हालांकि एफआईआर में भी फरियादी द्वारा एजेंटी व हफ्ता वसूली की बात लिखवाई गई हैं। एजेंटी व हफ्ता वसूली के तरह की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी बस स्टैंड पर कई घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं पुलिस का पाला कमजोर पड़ रहा है। संभवतः एजेंटी का मामला राजनीतिक होने से इस प्रकार की घटना करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता होगा तभी इस प्रकार के असामाजिक तत्व जिनपर पुलिस जिलाबदर की कार्यवाही की बात कर रही हैं, वे बैखोफ भयावह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और शहर में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन घटनाओं से आम आदमी बस स्टैंड जाने पर भयभीत नहीं होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
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बता दें शहर में एक मात्र बस स्टेण्ड है जहां से सभी रूटों की बसों का संचालन किया जाता है। इनमें इंदौर, उज्जैन की ओर चलने वाली बसों का संचालन होता है। बताया जाता है कि यहां पर बसों के संचालन को लेकर एजेंटी ली व दी जाती हैऔर प्रति बस के हिसाब से एजेंट 200 रुपए वसूली करते हैं।
बहरहाल पुलिस ने दो फरियादियों की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस ने फरियादी मनोज उर्फ अमित पिता ओंकार सिंह कुमावत उम्र 25 साल निवासी आरके होटल के सामने ईटावा की रिपोर्ट पर आरोपी भीम धारु, चिंटु धारु व उसका छोटा भाई एवं अन्य साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
आरोपीयो ने बस पर हफ्ता वसुली व फरियादी को गाली व जान से मारने की धमकी दी व बसों में नुकसान पहुंचाया है जिस पर पुलिस ने धारा 327, 427, 294, 506, 34 में अपराध दर्ज कर लिया है। इसी तरह फरियादी सूरज पिता भानु सोदे उम्र 28 साल निवासी बिहारीगंज ने भी आरोपी भीम धारु, चिंटु धारु व उसका छोटा भाई एवं अन्य साथियों के खिलाफ धारा 327, 427, 294, 506, 34 में अपराध दर्ज करवाया है।
इन 8 बसों के कांच फोड़े
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार भाबर ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 45 पी 1650, जटाशंकर ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 09 एफए 9977, एम यादव ट्रेवल्स की एमपी 13 पी 6887, एमपी 41 पी 1493, एमपी 41 पी 1489, एमपी 41 पी 1360, एमपी 41 पी 1358, एमपी 41 पी 1532 के कांच फोड़े थे।
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