चुनावी रंजिश और बच्चों के झगडे़ के बाद प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को 7 साल कारावास ... Election Revenge ..

 


भारत सागर न्यूज़, देवास। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा पुलिस थाना टांकखुर्द के एक प्रकरण में सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में आरोपी बनेसिंह पिता रामचरण आर्य कृष्णकांत पिता बनेसिंह, अरूण पिता श्यामलाल, श्यामलाल पिता रामचरण निवासी ग्राम गोरवा तहसील टोकखुर्द को धारा 307/34 भादस के दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

    गौरतलब है कि आरोपियों ने मिलकर फरियादी शेषनारायण को हत्याकारीत करने के आशय से तलवार, लोहे की राड़ आदि से मारपीट की थी। जिसके कारण फरियादी शेषनारायण के सिर, हाथ, पेर पर गंभीर चोंट पहुंचाई थी। जो प्राणघातक थी। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को उक्त अपराध में दोषी पाया गया। 

    जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मनोज हेतावल ने बताया कि फरियादी और आरोपियों के बच्चों के बीच पूर्व में झगड़ा हो गया था और  इनके बीच चुनावी रंजिश भी पहले से चली आ रही थी। जब शेषनारायण अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था तब इसी बात को लेकर आरोपियों ने शेषनारायण पर तलवार, लोहे की राड़ आदि से मारपीट कर प्राणघातक हमला कर दिया था। इसके बाद प्रकरण में अभियोजन की ओर से मनोज हेतावल अपर लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई। इस मामले में कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक दिनेश डामोर, आरक्षक प्रितम निमरोट का उल्लेखनीय योगदान रहा।

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