मोबाइल की दुकान पर धराया जिलाबदर ! आदेश का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास ...



 

नीमच। श्री अरविन्द दरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी चमन पिता रोहनसिंह गुर्जर, उम्र-31 वर्ष, निवासी अमर कॉलोनी, बघाना, जिला नीमच को धारा 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना व धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 माह के कारावास व 1,000रू जुर्माने से दण्डित किया गया। 

एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिला दण्डाधिकारी, नीमच के आदेश क्रमांक 01/जिलाबदर/2014 नीमच दिनांक 10.04.2014 के द्वारा आरोपी चमन गुर्जर को 3 माह के लिए जिला नीमच व सीमावर्ती जिले मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन व देवास जिले की राजस्व सीमा से जिलाबदर किया हुआ था। दिनांक 26.06.2014 को पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ एस. आई. एन. एस. सेंगर को मुखबिर सूचना मिली की जिलाबदर किया हुआ चमन गुर्जर नीमच बस स्टैण्ड स्थित सांई टूर एण्ड ट्रैवल्स की दुकान पर बैठा हुआ हैं। मुखबिर सुचना विश्वसनीय होने से वह मय फोर्स बस स्टैण्ड जहां पर आरोपी जिलाबदर के आदेश के उल्लंघन में मिला, जिसकों गिरफ्तार किया व उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 243/14, धारा 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 व धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।



अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचना अधिकारी, पंचसाक्षी, फौर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने के अपराध को प्रमाणित कराकर, उसे कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना व धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 माह के कारावास व 1,000रू जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई। 

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