INDORE : हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन को अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा, आदेश में ये दिए गए निर्देश



इंदौर । जिला प्रशासन द्वारा रातों रात 20 मई को पारित किये आदेश से हुई शहरबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका मे उन्होंने किराना, फल सब्जियों और रोज मर्रा के जरूरत की चीजों को 21 मई से 28 मई तक बंद रखने के आदेश से ना केवल लोगों को हो रही परेशानी साथ ही छोटे दुकानदारों को हो रहे नुकसान की दलील दी थी।

इंदौर शहर के लोगों को बुधवार से किराना, फल और सब्जी मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बैंच के आदेश के बाद मंगलवार रात इंदौर जिला प्रशासन को अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा और जरूरी वस्तुओं के विक्रय की अनुमति देनी पड़ी। कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि इंदौर में खेरची श्रेणी के किराना, ग्रोसरी दुकानों के संचालक सोमवार से शुक्रवार (पांच दिन) तक सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक फोन पर ग्राहकों से आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकेंगे। दुकानों पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन के पुराने आदेश में 28 मई तक किराना, फल-सब्जी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था । 


आदेश में ये दिए गए निर्देश

- किराना-ग्रोसरी के सभी थोक बाजार बंद ही रहेंगे।

- थोक दुकानदार खेरची दुकानदारों से फोन पर आर्डर लेकर अपनी दुकान या गोदाम से किराना और ग्रोसरी का सामान भेज सकेंगे।

- सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल और छावनी तथा अन्य स्थानों के थोक बाजारों की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।

- चोइथराम और निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद रहेंगी।

- ठेलों के झुंड बनाकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।

- दूध के घर-घर वितरण या डेरी से वितरण का समय पहले की तरह सुबह छह से नौ और शाम को पांच से सात बजे तक रहेगा।

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है ,इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की खेरची दुकानें नहीं खुलेगी उनमें ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। ये खेरची दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 तक होम डिलीवरी ही कर सकेंगी, और इन खेरची दुकानों को थोक किराना व्यापारियों द्वारा अपने गोडाउनो से फोन पर ही ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी करना होगी , सियागंज , छावनी , मल्हारगंज , मालवा मिल सहित अन्य थोक बाजार भी बंद ही रहेंगे , इसी तरह फल सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेगी सिर्फ चलाएमान ठेलों के जरिये ही फल सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी।

इन फल सब्जी बेचने वालों को भी चोइथराम , निरंजनपुर या अन्य मंडियों से फल सब्जी नहीं मिलेगी।बल्कि प्रशासन ने इसके लिए 7 स्थान तय किए हैं , वहीं से इन्हें फल और सब्जी खरीद ठेलों के जरिए बेचना होगी ।ये व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी . दरअसल शासन-प्रशासन की मंशा स्पष्ट है। कि संक्रमण दर को 5 फ़ीसदी से कम लाया जाए ।जिसके चलते अभी , 31 मई तक लॉक डाउन की सख्ती जारी रहेगी और फिर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू की जाना है।

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