शर्म करो आबकारी ! भाव में भारी कमी.. नाबालिक किशोर शराब का कर रहा प्रचार...?
दुकान संचालक द्वारा मदिरा प्रेमियों को लुभाने के लिए छोटे बच्चों का लिया जा रहा है सहारा ? आबकारी विभाग तक नही पंहुच रही सिटी की आवाज ?
गौरतलब है कि पहले ही शराब दुकान संचालक अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी और अन्य कई तख्तियों को लेकर प्रसिध्द होते रहे हैं लेकिन इस बार संचालक ने अति ही कर दी । भाव में भारी कमी तक तो ठीक था लेकिन किसी भी नाबालिक से इस प्रकार का प्रचार करवाया जाना कहां तक सही है ?
वैसे भी दुकान पर नियमानुसार बोर्ड नही लगे हैं और अलग से प्रचार करवा कर सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।
सोनकच्छ विधानसभा के भौंरासा फाटे पर अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान हैं जिसका हाल ही में हुए टेंडर के बाद नए ठेकेदार द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा है। इस दुकानदार ने हाईवे पर ग्राहकों को लुभाने के लिए एक नया तरीका निकाला है। जानकारी अनुसार यहां पर एक नाबालिग युवक को वाइन शॉप के सामने हाईवे रोड पर एक कुर्सी लगाकर बैठा दिया गया है और उसके हाथ में एक तख्ती दे दी है। जिस पर लिखा है भाव में भारी कमी.. दुकानदार ठेकेदार की यह चाह है की तख्ती देखकर हाईवे से निकलने वाले वाहन चालको को लुभाकर ग्राहक उसके दुकान पर आ जाए। वहीं उक्त मामला आबकारी अधिकारी के भी संज्ञान में आया था कमी.. दुकानदार ठेकेदार में भारी जिस पर उनका कहना था कि मामले को लेकर ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की जाएगी जबकि नियमानुसार ठेकेदार शराब दुकान पर नाबालिक को नहीं बैठा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान ने भी नियमों के तहत ही शराब दुकानों को संचालित करने के निर्देश दिए थे। किंतु अब तो उनके दिए गए निर्देशों की अवहेलना विभाग के अधिकारी सहित शराब दुकानदार के ठेकेदार भी कर रहे हैं।
नाबालिक युवक जान जोखिम में डालकर बैठा है। हाइवे पर जो तरीका ठेकेदार ने अपनाया है, वह गलत है क्योंकि यहां पर एक नाबालिक बालक को बैठाया है। जो नियम के विरुद्ध तो है ही साथ ही इंदौर-भोपाल हाईवे रोड पर अपनी जान जोखिम में डालकर बैठा है। मामले को लेकर बताया गया है कि यह बालक सुबह से लेकर देर रात तक दुकान बंद होने तक दुकान के सामने बैठा हुआ नजर आ रहा है। दुकान के बाहर बैठे युवक को देख जब मदिरा प्रेमी दुकान पर जाता है तो उसे तय कीमत में ही शराब मिलती है। सिर्फ ग्राहकों को लुभा कर दुकान पर बुलाने के लिए ठेकेदार के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है जो कि ग्राहकों के अधिकारों का भी हनन हैं। इससे ग्राहकों का भ्रमित कर दुकान संचालक अपना माल बेच रहा है।
इधर जिला सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर ने इस मामले में अधिकारियों से चर्चा कर अवगत कराने की बात कही है।
वहीं क्षेत्रीय वृत्त सोनकच्छ आबकारी अधिकारी डीपी सिंह ने कहा है कि उक्त युवक को शनिवार को दैनिक मजदूरी के तौर पर बैठाकर प्रचार करने की जानकारी मिली थी जिस पर हमने धारा- 23 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कार्यवाही भी की है। युवक का पता नही चल पाया है, इस वजह से यह कह पाना मुश्किल है कि वह नाबालिक है अथवा नही। फिलहाल मामले में कार्यवाही की गई है जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ही आदेश दिया जाएगा।
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