Dewas मे नकली पुलिस बन कर रहा था नौकरी ! बैज नंबर से धराया ! न्यायालय ने भेजा जेल !



अजय सिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन जिला देवास द्वारा बताया कि अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2015 को करीब 11.27 बजे थाना औ.क्षेत्र देवास पर आरोपी शिवनारायण सिंह सेंगर द्वारा स्वयं को जिला भिण्ड से जिला देवास स्थानान्तरण पर आना और पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा उसका स्थानान्तरण जिला पुलिस लाईन से थाना औ.क्षेत्र देवास करना बताते हुये पुलिस लाईन देवास से जारी कर्तव्य प्रमाण पत्र पर उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद सहायक उपनिरीक्षक सी.एल.दोहरे को प्रस्तुत किया जिस पर से उनके द्वारा शिवनारायण सिंह की आमद थाना पर ली जाकर उससे आरक्षक की सामान्य ड्यूटी ली जाने लगी। दिनांक 13.10.2015 को शिवनारायण सिंह सेंगर आरक्षक की यूनीफार्म में थाने आया उसकी यूनीफार्म पर लगी नेमप्लेट पर बैज नंबर 1589 लिखा हुआ पाया गया, चूंकि देवास जिले में आरक्षकों की इतनी संख्या नहीं थी जितनी संख्या का बैज आवंटित हुआ था, उक्त संबंध में पूछताछ किये जाने पर आरोपी शिवनारायण सिंह सेंगर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका जिस कारण संन्देह उत्पन्न होने से गहनता से पूछा गया तो आरोपी शिवनारायण सिंह सेंगर द्वारा उसके माता-पिता को भ्रमित करने के लिये फर्जी पुलिस आरक्षक बन जाना व पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज का स्वयं के नाम का पुलिस भिण्ड ईकाई से पुलिस ईकाई देवास में स्थानान्तरण का फर्जी आदेश तैयार करना तथा पुलिस अधीक्षक देवास का स्वयं के लिये पुलिस लाईन देवास से थाना औ.क्षेत्र देवास का फर्जी आदेश तैयार करना व फिर पुलिस लाईन देवास से औ.क्षेत्र देवास की रवानगी का फर्जी कर्तव्य प्रमाण पत्र तैयार करना व उसमें रक्षित निरीक्षक देवास की नकली सील लगाकर व उक्त कर्तव्य प्रमाण पत्र को लाकर थाना औ.क्षेत्र में आरक्षक बनकर आमद देना बताया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय देवास व पुलिस लाईन देवास से संपर्क करने पर उक्त नाम के किसी भी आरक्षक का स्थानांतरण पर भिण्ड से देवास न आना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उसका स्थानान्तरण आदेश औ.क्षेत्र थाना हेतु जारी न होना व ना ही पुलिस लाईन देवास से उसका औ.क्षेत्र थाना हेतु रवानगी का कोई कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी होना पाने से पुलिस थाना औ.क्षेत्र जिला देवास द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय श्री नीरज शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला देवास द्वारा दिनांक 19.02.2021 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें आरोपी शिवनारायण सिंह सेंगर आयु 21 वर्ष निवासी 94-बी, भोजपुरी कॉलोनी सागोर कुटी बेटमा रोड़ जिला इन्दौर को भा.दं.सं. की धारा 170 में 01 वर्ष का कठिन कारावास 500 जुर्माना, धारा 171 में 01 माह कारावास, धारा 417 में 06 माह कारावास 500 जुर्माना, धारा 419 में 01 वर्ष का कठिन कारावास 500 जुर्माना, धारा 468 में 07 वर्ष का कठिन कारावास 5000 जुर्माना, धारा 471 में 01 वर्ष का कठिन कारावास 1000 जुर्माना, धारा 473 में 05 वर्ष का कठिन कारावास 5000 जुर्माना से दंडित किया गया।

    उक्त प्रकरण में शासन की ओर श्री सुधीर नागर, लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा पैरवी की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक शंकर पटेल का विशेष सहयोग रहा।        


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