स्कूल जा रही नाबालिग लड़की का अपहरण कर लैंगिक अपराध करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास



अजय सिंह भंवर उप संचालक (अभियोजन) देवास द्वारा बताया गया कि रोजाना की तरह फरियादी की नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी और जब दोपहर तक न वह नही लौटी तो उसने स्कूल जाकर टीचर से पूछा, किंतु अभियोक्त्री का पता नहीं चला, तब उसने पुलिस थाना कोतवाली देवास में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी । उसकी तलाश की, किंतु पता नही चलने पर और आरोपी कृष्णा उर्फ किशन चौहान पर संदेह होने पर उसी दिन एफआईआर लेखबद्ध करायी थी। थाना कोतवाली देवास द्वारा धारा 363,366,376 व लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम, 2012 की 3(ए) सहपठित धारा 3 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(वी) के तहत् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेष किया गया। आरोपी द्वारा अभियोक्त्री का अपहरण कर उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक हमला व बलात्कार किया।    

माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिला-देवास, (म0प्र0) द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी किशन चौहान उर्फ टिंकू, उम्र 23 वर्ष, निवासी जिला देवास को धारा 376(1) भादवि के अपराध में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दडित किया गया तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(वी) के अपराध में आजीवन कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दडित किया गया।

उक्त प्रकरण में श्री अतुल पण्डया विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर गोपीकिशन बड़ोले का विशेष सहयोग रहा।

 

Comments

Popular posts from this blog

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

7 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराये तहसीलदार, आवेदक से नामांतरण के लिये मांग रहे थे रिश्वत ! Tehsildar caught red handed taking bribe of Rs 7 thousand, was demanding bribe from the applicant for name transfer!

फ्रीज में मिली महिला की लाश संबंधी सनसनीख़ेज़ अंधे क़त्ल का 10 घंटे में पर्दाफ़ाश, 5 साल लिव इन में रहने के बाद घोंट दिया पिंकी का गला ! 10 माह से रखा था फ्रिज में महिला का शव !