बैल सुपुर्दगी का आवेदन न्यायालय ने किया खारिज ! मामला पशु क्रुरता का ...?



टोंकखुर्द//रोहित सोलंकी, 9827364049

टोकखुर्द न्यायालय ने एक फैसले में बैल सुपुर्दगी का आवेदन निरस्त कर दिया, आवेदक समोतीबाई की ओर से अधिवक्ता युनुस पटेल द्वारा जब्तशुदा पशुओं को सुपुर्दगी में लिए जाने बाबत न्यायालय में पेश किया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया । सुपुर्दगी नहीं किये जाने संबधी आपत्ति कर्ता तेज सिंह राजपूत की ओर से ली गई आवदेक समोतीबाई ने आवेदक के स्वामित्व के तीन बैल क्रय किये है जिनकी रसीद थाने में जमा है। बैल स्वयं के बताये गये। वहीं न्यायालय ने तर्क दिया की केस डायरी में पशु क्रय करने की जो रसीदें लगाई गई उनके अनुसार आवेदक समोतीबाई  एवं साथीगण के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 को जिला राजगढ-ब्यावरा से पशु क्रय किये। जब्ती पत्रक अनुसार चौकी टोककला अंतगर्त राज होटल के सामने से दिनांक 11 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे के आसपास पशुओं को जब्त किया गया। राजगढ़-ब्यावरा से चौकी टोककला की दूरी लगभग 150 किमी है। इस प्रकार आवेदक समोतीबाई और उसके साथियों द्वारा क्रय किये गये पशुओं को 24 घंटे के भीतर बिना रूके पशुओं को खाने पीने की व्यवस्था किये बिना क्रूरतापूर्वक  150 किलोमीटर की दूरी तय करवाई गई प्रकरण में जब्तशुदा बैलों की रसीद फर्जी है । आवेदक और उसके साथियों के द्वारा सक्षम अधिकारी से बिना परमिशन लिये जब्तशुदा 33 गोवंश को क्रुरतापूर्वक परिवहन किया जा रहा था। इसी को ध्यान में रखकर न्यायालय ने आवेदक समोतीबाई का बैलों को सुपुर्दगी आवेदन निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि 11 फरवरी को फरायादी तेजसिंह ने चौकी टोककला में रिपोर्ट की थी कि 7 छकडे गाड़ी के रस्सी से बांधकर 33 बैलों को लकड़ी, डण्डे से घसीटते हुए ला रहे हैं । फरियादी तेजसिंह की रिपोर्ट पर टोककला पुलिस ने छकडा गाड़ी व बैल जब्त कर समोतीबाई, जमना, सीमा बाई, प्रेमबाई, गोवर्धन, कैलाश, भगवान के खिलाफ पशु क्रुरता अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई टोकखुर्द न्यायालय में हुई। फरियादी तेजसिंह के साथ बंसत सिंह राजपूत, दुर्गा सिंह गुर्जर, राजेन्द्र सिंह खिची, जगदीश सिंह, प्रदीप सिंह ’महेश पटेल, दिग्पाल सिंह का सहयोग बैल जब्त करवाने में रहा।  

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