मनरेगा की राशि ट्रांसफर करने में भेदभाव से ग्राम पंचायतों में नाराजगी ?



कन्नौद से चंचल भारतीय की रिपोर्ट

मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों की अनियमितताएं  दिन ग्राम पंचायत सचिव , सरपंच की शिकायतें आना आम हो गई है। लेकिन इस योजनाओं में जवाबदार अधिकारी ही योजनाओं को पलीता लगाकर  कोई कसर छोड़े बगैर अवसर का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटते हैं। स्थिति यह है कि मनरेगा के नियमों की धज्जियां उड़ा कर शासन की नीतियों की खिलाफत सरेआम की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाम नहीं छापने की शर्त पर मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 3485 - 28 अक्टूबर 2020, एवं पत्र क्रमांक 5903-28 दिसंबर 2020 एवं पत्र क्रमांक 6362-20 जनवरी 2021 के आदेशों की धज्जियां उड़ा कर कुछ विशेष ग्राम पंचायतों को ही मनरेगा की सामग्री का भुगतान किया जा रहा है। जनपद पंचायत कन्नौद को जलअभिषेक एवं हितग्राही मूलक कार्यों के लिए सामग्री के भुगतान की निर्धारित सीमा 56 .41 लाख रुपए का शासन स्तर के आदेशों की अवहेलना कर सुदूर सड़क , निर्मल नीर के कार्यों में भुगतान किया गया है। कन्नौद की अन्य ग्राम पंचायतों में 8 माह से बिलों की एम. आई .एस .की गई है उनकी राशि 177 लाख रुपया का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण ग्राम पंचायत विगत 8 माह से भुगतान की प्रतीक्षा कर रही है। ग्राम पंचायतों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। प्रभांशु  कुमार सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास द्वारा 29 अक्टूबर 2020 को राशि 53.41 लाख की सामग्री का भुगतान ग्राम पंचायत  गोला गुटान, बावड़ीखेड़ा, बिजवाड़, नामानपुर, पानीगांव, पंचायतों को विशेष रूप से सुदूर सड़कों की राशि भुगतान की गई है।  कलवार, ननासा, पानीगांव पिपलानी, ग्राम पंचायतों को निर्मल नीर के कार्यों का भुगतान किया गया है। जिसको लेकर प्रभांशु कुमार सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कन्नौद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 6362- 20 जनवरी 2021 के अनुसार सामग्री एवं कुशल, अर्ध कुशल, एवं विलंबित भुगतान की राशि के भुगतान के संबंध में जनपद पंचायत कन्नौद के द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि आवंटित की गई थी। प्रभांशु कुमार सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कन्नौद के द्वारा मनमर्जी व शासन के आदेश निर्देश मापदंड के विपरीत राशि का भुगतान किया गया है । मनरेगा योजना के अंतर्गत 60/40 अनुपात अनुसार श्रमिक मजदूरी का भुगतान किया जाना था किंतु नियम के विपरीत शासन के आदेशों के विरुद्ध श्रमिक मजदूरी भुगतान राशि से 8 गुना अधिक सामग्री का भुगतान किया गया है जिसको लेकर सरपंच सचिवों में आक्रोश है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार- 

मनरेगा राशि भुगतान करने में भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने को लेकर आपके द्वारा अवगत कराया गया है जिसको लेकर मैं जांच कर पाती हूं फिर भी बता पाऊंगी । - शीतला पटले जिला पंचायत सीईओ देवास

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