संबंल पंजीकृत पात्र श्रमिक की मृत्यु होने के पश्चात अनुग्रह सहायता की आवेदन से वंचित को 7 जनवरी तक छूट

संबंल पंजीकृत पात्र श्रमिक की मृत्यु होने के पश्चात अनुग्रह सहायता के 90 दिवस पश्चात आवेदन से वंचित को 7 जनवरी तक छूट

देवास/ शासन की जन कल्याणकारी संबंल योजनान्तर्गत पंजीकृत हितग्राही की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने हेतु शासन प्रदत्त 90 दिवस अवधि मे स्वीकृत सहायता से वंचित पात्र हितग्राही के प्रकरण मे स्वीकृति हेतु छूट प्रदान की गई है। संबंल योजना शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार ऐसे पात्र हितग्राही जिन्होने पंजीयन पात्रता प्राप्त की ऐसे संबंल योजना के पंजीकृत पात्र श्रमिक की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता के आवेदन नही कर पाये हो वे 90 दिवस पश्चात दी जा रही छूट मे सम्मिलित होकर निगम के संबंल योजना कार्यालय मे दिनांक 7 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते है। वर्तमान मे 90 दिवस पश्चात दिये गये 4 आश्रित आवेदनकर्ताओ के प्रकरण मे सहायता स्वीकृति की कार्यवाही निगम द्वारा की जा रही है।

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