"पत्नि के प्रेम प्रसंग के चलते पति ने की आत्महत्या" , पढ़े क्या है पूरा मामला

 


आरोपियो की जमानत निरस्त




जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि घटना इस प्रकार है शुभम सिसोदिया उम्र-27 साल नि0 ग्राम संदलपुर की शादी शीतल पिता अशोक महेश्वरी नि0 11 मील सहारा स्टेट भोपाल के साथ दिनांक 2018 में हुई थी। शादी के बाद शीतल एवं शुभम दोनो ग्राम संदलपुर में रहते थे। शीतल शादी के बाद भी उसके प्रेमी नवीन मीणा से प्रेम प्रसंग की बाते करती थी। जब इस बात की जानकारी शुभम को हुई तो शुभम ने शीतल के मोबाईल फोन में ऐसा साफ्टवेयर फिट कर दिया जिससे उसके मोबाईल फोन में शीतल एवं उसके प्रेमी की बाते रिकार्डिंग होने लगी। जब यह बात शुभम ने शीतल के माता पिता को बताई तो शीतल के माता पिता ने उसका मोबाईल फोन अपने पास रख लिया और इस बात का आश्वासन दिया कि अब आगे से शीतल ऐसा नही करेंगी। परन्तु शीतल ने उसके प्रेमी नवीन से भोपाल में लगातार सम्पर्क बनाए रखा। जिससे शुभम टेंशन मेें रहने लगा।


जुलाई 2020 में शुभम ने उसकी पत्नि की प्रेग्नेंसी का चेकअप भोपाल में करवाया जिसमें डाॅक्टर ने जो प्रेग्नेंसी अवधी बताई उस अवधी में शीतल अपने मायके में थी जिससे शुभम को इस बात की बहुत ठेस पंहुची शुभम उसकी पत्नि को भोपाल छोडकर अपने घर आ गया। पत्नि की प्रेग्नेंसी को लेकर अत्यधिक आत्मग्लानी तथा सास मधुबाला व प्रेमी नवीन मीणा के व्यवहार से अत्यधिक प्रताडित होकर शुभम ने अपने घर ग्राम संदलपुर में उसी दिन जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। सम्पुर्ण मर्ग जांच कर आरोपीयान शीतल पति स्व0 शुभम सिसोदिया , नवीन मीणा पिता ब्रदीलाल मीणा, मधुबाला पति अशोक महेश्वरी का कृत्य अपराध धारा 306,34 भादवि का पाया जाने से थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इनके  द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपियो को जेल भेजा गया।


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