नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन  निरस्त


 


शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोविंद मीणा पिता अनुपसिंह मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रंथभंवर, जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।




        देवेन्‍द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी नाबालिक पीडिता को बहला फुसलाकर  भागा कर ले गया और उसके साथ दुष्‍कर्म किया। फरियादी ने थाना बेरछा पर दिनांक 24 जून 2020 को रिपोर्ट की थी।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को दखते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


Comments

Popular posts from this blog

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

7 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराये तहसीलदार, आवेदक से नामांतरण के लिये मांग रहे थे रिश्वत ! Tehsildar caught red handed taking bribe of Rs 7 thousand, was demanding bribe from the applicant for name transfer!

फ्रीज में मिली महिला की लाश संबंधी सनसनीख़ेज़ अंधे क़त्ल का 10 घंटे में पर्दाफ़ाश, 5 साल लिव इन में रहने के बाद घोंट दिया पिंकी का गला ! 10 माह से रखा था फ्रिज में महिला का शव !