‘नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को जेल भेजा‘
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 16.09.2020 को फरियादि ने थाना खातेगांव में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं ग्राम राजोर रहती हूॅ तथा स्कुल में पढती हुॅ। आज दिन के करीब 02ः30 बजे मैं अकेली मेरे खेत पर गई तो मेरे गांव के भारत पिता बाबूलाल का भांजा खुशीलाल बुरी नियत से मेरा पीछा करता हुआ मेरे पीछे-पीछे खेत तक गया और जब मैं वापस घर पर आई तो मेरा पीछा करता हुआ मेरे घर तक आया। कल खुशीलाल ने मुझे एक कीपेड मोबाईल भी दिया और बोला कि इस फोन से मुझसे बात करना मैं तुझे पसंद करता हुं।जिससे मैं डर गई थी यह घटना मैंने अपने पापा व बडे पाप को बताई और उनको साथ में लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूंॅ। थाना खातेगांव में धारा 354(घ) भादवि व लैंगिक अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 419/2020 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी खुशीलाल को गिरफ्तार किया ।आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी खुशीलाला को जेल भेजा। उक्त जानकरी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश कारपेन्टर तहसील खातेगांव द्वारा दि गई।
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