पति ने की पत्नी से मारपीट, दहेज़ प्रताड़ना का मामला दर्ज
बडवाह(सुनील नामदेव )। पहले बड़े धूमधाम से शादी करके लाए बहू को नहीं मामलू था कि मेरी जिस घर शादी हो रही है वह घर एक दिन दहेज के लिए मुझेे छोडऩा पड़ेगा।शादी के कुछ दिनों तक जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति शादी के 16 महिनों बाद ही दहेज के लिए मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताडऩा देगा ऐसा भी नहीं सोचा था।आखिर पति के बार-बार दहेज में दो लाख रुपये अल्टो कर सोना-चांदी मांगने को लेकर मारपीट और ताने सहने से तंग आकर पत्नी आरजू पति परवेज पठान ने परिजनों के साथ कसरावद थाने पहुंचकर पति परवेज पिता इस्माइल पठान निवासी मरकज कालोनी कोर्ट के पीछे कसरावद के खिलाफ 12 जुलाई 2020 को दहेज प्रताडऩा का केस दर्ज करा ही दिया।पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर पती पर केस दर्ज कर लिया है।
दहेज मांगने वाले पति पर प्रकरण दर्ज किया गया
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता आरजू पठान ने बताया कि पति द्वारा पत्नी को दहेज के लिए यह कह के प्रताडि़ता किया जाने लगा कि दहेज में मुझे कुछ नही दिए हैं मुझे दो लाख रुपये अल्टो कारव सोना चांदी चाहिए। नहीं देने पर मानसिक एवं शारारिक रूप से प्रताडि़त करने के बाद पति द्वारा मारपीट करके मायके छोड़ देने से पत्नी ने आखिर पति की थाने में शिकायत की गई।शिकायत पर पुलिस द्वारा दहेज मांगने वाले पति पर प्रकरण दर्ज किया गया।
2019 में परवेज पठान से हुई थी आरजू की शादी
मामला है मरकज कालोनी कोर्ट के पीछे कसरावद जहां आदर्श नगर कालोनी बडवाह निवासी आरजू पिता जमशेद की शादी 4 फरवरी 2019 में परवेज पिता ईस्माइल पठान से हुई थी।शिकायतकर्ता आरजू पठान ने बताया कि पहले 16 माह तो सब कुछ सामान्य रहा लेकिन उसके बाद पति परवेज पठान उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगा।आरजू के अनुसार पति उसे बार-बार दहेज में मिले सामान के लिए ताने देता कि मुझे दहेज में कुछ नही दिया गया मुझे दो लाख रुपये आल्टो कार नहीं दिया गया और जो भी दिया वह भी हल्का है।आरजू द्वारा उसे बार-बार यह समझाने का प्रयास किया गया कि जो भी दिया अपने सामथ्र्य के अनुसार उसके पिता द्वारा दिया गया लेकिन पति परवेज की प्रताडऩा बढ़ती ही गई। 03जुलाई 2020 को परवेज द्वारा आरजू से इसी बात को लेकर एक बार फिर मारपीट की गई जिससे उसे चोट भी आई।इसके बाद 12 जुलाई को उसे उसके पिता जमशेद खान के घर बडवाह आकर परवेज की थाने में शिकायत की गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी परवेज के खिलाफ धारा 498 (ए) 323, 506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
तुझे जान से खत्म कर दूँगा जान बचाने के लिए पिता को बुलाया
पीड़िता आरजू पठान ने बताया कि मेरा निकाह 4 फरवरी 2019 में सामाजिक रीतिरिवाज के साथ परवेज पठान के साथ हुआ था।मेरा एक 8 माह का लड़का है।मेरी डिलीवरी मायके में ही हुई है।उसके बाद 4 जून 2020 को में पुनः अपने ससुराल कसरावद आ गई थी।मेरे पति परवेज पठान आये दिन मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है तथा मेरे साथ मारपीट करता है। मैं खर्च के लिए कुछ रुपये मांगती हु तो मुझे परेशान करता है।3 जुलाई 2020 को मुझे मेरे पति ने मारपीट की ओर कहा कि तू यदि परिवार के लोगो की क्यो नही सुनती तथा मेरे साथ मारपीट किया। जिससे मुझे दाहिने आँख पर चोट आई।उसके बाद भी में परिवार जोड़ने के लिए ससुराल में ही रही उसके बाद भी मेरे पति ने मुझे अच्छी तरह से नही रखा था बोला कि यदि तू मेरी व परिवार की नही सुनेगी।तो तुझे जान से खत्म कर दूँगा।फिर मेने मेरे माता पिता को खबर कर बुलाया व घटना की आप बीती उनको बताई वह मुझे लेकर मेरे मायके बडवाह आ गए।उसके बाद मेने 12 जुलाई 2020 पुलिस थाना कसरावद थाना पहुचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है ।
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