जिले के भीतर तथा प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के संबंध में पास जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी




देवास /  प्रमुख सचिव गृह विभाग श्री एस.एन. मिश्रा ने सभी   कलेक्टरों को  कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लाॅक डाउन अवधि में नागरिको/संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करने पर पास जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए है। 

 

     

जिले के भीतर आवागमन के संबंध में

 

      आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्तियों/संस्थाओं को जिले के भीतर आवागमन हेतु पृथक से पास/अनुमति-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही होगी। जब ऐसे व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो उनसे सामान्य पूछ-ताछ/परिचय-पत्र (जैसे कार्यालय का आर्इकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्रार्इविंग लार्इसेंस, पासपोर्ट, अन्य कोर्इ कार्ड आदि) देखने के बाद समाधान होने पर उन्हे गन्तव्य स्थान हेतु प्रस्थान करने दिया जाए। इस व्यवस्था को करने के लिए जिला कलेक्टर्स स्थानीय आवश्यकताओ और कोविड-19 के संबंध के संबंध में जारी निर्देषों के तारतम्य में अधिकृत होंगे। 

 

प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के संबंध में

 

      इसके अंतर्गत  ऐसे नागरिक/संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन एवं उसकी अनुशांगिक गतिविधियों तथा अत्यावशयक सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरें जिले अथवा एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के इच्छुक हो।  ऐसे व्यक्ति/संस्थाये/कम्पनियां,  जो जिले से दूसरे जिले में या एक से अधिक जिलों में नागरिको के लिए अत्यावष्यक सेवाओं से सम्बंधित सामग्री/सामगि्रयों के डोर-टु-डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत् है। ऐसे परिवहनकर्ता, जिन्हे विभिन्न प्रकार की सामगि्रयों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्यप्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करना है।  यदि किसी नागरिक को व्यक्ितगत आपातिक कार्य  से आवागमन करना हो। उपरोक्त  श्रेणियों के प्रकरणो में वे समस्त व्यक्ित/संस्था इस कार्य हेतु विशेष रूप से निर्मित पोर्टल http://mapit.gov.in/covid-19 पर आवेदन कर सकेगें। आवष्यक अनुमति हेतु आॅफलार्इन आवेदन भी स्वीकार होगें। पोर्टल पर यह आवेदन उस जिला कलेक्टर  अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस जिले से प्रस्तावित परिवहन/ आवागमन प्रारंभ होना है। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी इन प्रकरणों का परीक्षण करेगें एवं समाधान होने पर वे ऐसे आवेदन को स्वीकार कर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अनुमति (र्इ-पास) जारी करेंगे, जिसकी प्रति आवेदक को उनके आवेदन के साथ पंजीकृत मोबार्इल क्रमांक एवं र्इ-मेल आर्इडी पर इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जायेगी। यदि प्रदेश में एक जिले के समक्ष प्राध्िाकारी द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में र्इ-पास जारी किया जाता है, तो उसे प्रदेश के उन सभी जिलो द्वारा भी स्वीकार किया जाएगा, जो रास्ते में आयेंगे।  इस प्रणाली के अंतर्गत जारी किये जाने वाले समस्त र्इ-पास की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन mis के रूप में प्रमुख सचिव, नागरिक विकास एवं आवास विभाग, प्रमुख सचिव ओद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लद्यु एवं माध्यम उद्ययम विभाग तथा प्रमुख सचिव खाद्य नागरीक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध करार्इ जाएगी। यदि किसी जिले में कोर्इ क्षेत्र कोविड-19 की दृष्टि से कन्टेनमेंट क्षेत्र के रूप में घोषित है, तो ऐसे क्षेत्र में परिवहन एवं आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त दिशा निर्देश लाॅकडाउन की समाप्ति अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक प्रभावशील रहेंगे।



 

 

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