जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद ? 20 अप्रैल के बाद कहां राहत संभव ? लॉक डाउन 2.0 के नियम लागू !


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन यानी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। खेती से जुड़े सभी कामों को छूट दी गई है। वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। जरूरी नहीं कि मॉस्क ही पहना जाए। जो लोग सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा। स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, रेस्त्रां पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह का यातायात यानी रेल, सड़क और विमान सेवाएं बंद रहेंगी। देशभर में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी और लोगों के घर से बाहर निकलने की मनाही है। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 तक नहीं खोले जा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि जिन इलाकों में कोरोने के नए केस सामने नहीं आएंगे, वहां 20 तारीख के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं। यहां मैकेनिक, प्लंबर समेत जरूरी सेवाएं बहाल की जा सकती हैं। जानिए गाइडलाइन की बड़ी बातें-
सख्ती से पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सारे अधिकारी
- शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।
- निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा।
- 65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।
- आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। याद रहे यह छूट सिर्फ आपातकाल के लिए है।
- जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।
- कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। इसी तरह जरूरी उद्योगों में काम चलता रहेगा, लेकिन अन्य उद्योग अभी बंद रहेंगे।
बैंक की शाखाएं, एपीएम, पोस्टल सर्विस चालू रहेंगी। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंग लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ये सेवाएं रहेंगी चालू
डॉक्टर, नर्स, सेनिटाइजेशन वर्कर्स, मीडिया पर्सन, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स के आने-जाने पर रोक नहीं।
अस्पताल, सरकारी दफ्तर जो कोरोना से जुड़ी सेवाओं मे ंलगे हैं।
रसोई गैस एजेसियां, पेट्रोल पम्प, फूड सप्लाय चेन (होलसेल, रिटेल स्टोर और मंडियां, लेकिन शर्तों के साथ)
पेथोलॉजी लैब
जरूरी चीजों को लाने- ले जाने वाले ट्रकों पर रोक नहीं।
जो क्षेत्र खतरनाक करार नहीं दिए गए हैं, वहां लोग जरूरी चीजों के लिए बाहर निकल सकते हैं। हालांकि मास्क पहनना जरूरी।


ये सेवाएं रहेंगी बंद
रेल, सड़क और विमान यातायात।
गैर जरूरी चीजों वाली फैक्टरियां।
जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर, मॉल, मल्टिप्लेक्स, पब्लिक पार्क, मार्केट
हॉट स्टॉप वाली जगहों पर लोगों के बाहर निकलने पर रोक। जरूरी चीजें सरकार घर तक पहुंचाएगी।


20 अप्रैल के बाद क्या होगा
सरकार ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में स्थिति में सुधार आएगा वहां छूट दी जाएगी। कृषि, मछली पालन और फार्मा से जु़ड़ी कंपनियों की छूट बढ़ा दी जाएगी।
हाईवे पर ढाबे खोले जा सकते हैं। हाईवे पर ही ट्रक रिपेयरिंग का काम करने वाले को अनुमति होगी।
शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की अनुमति संभव। 




इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश में कई जिलों में लॉक डाउन के संबंध में आवश्यक कामकाजों को शुरू करने तथा अन्य आवश्यक सेवाओ को सशर्त अनुमति देने के आदेशों की भी जनता प्रतीक्षा कर रही हैं।



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