जन सुविधाओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की छूट  का संशोधित आदेश जारी


दवाइयां , पशुआहार की दुकानें , पेट्रोल - डीजल पम्प , गैस एजेन्सीज की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी




देवास/  कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने पूर्व में  जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश में उल्लिखित छूटों ( राहत ) के अलावा अतिरिक्त छूट प्रदान की  हैं । जिसमें अत्यधिक आवश्यकता होने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी किसी व्यक्ति / संस्था आदि को संक्रमण से सुरक्षा और शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर निश्चित समयावधि के लिए पास आदि जारी कर सकेंगे । किसी व्यक्ति को किन्हीं विशिष्ट कारणों से जिले से बाहर निकलना आवश्यक है या जिले में प्रवेश करना आवश्यक है , तो परीक्षण उपरांत अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी । निषेध अवधि में सभी बैंक और बीमा कंपनी के कार्यालय उनके नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी के आदेशानुसार चालू रहेंगे , ताकि इन संस्थानों का तथा शासकीय कार्य प्रभावित न हो । शासकीय कार्यालय , बैंक , बीमा कार्यालय के कर्मचारियों को आवागमन हेतु अनुमति पत्र ( पास ) की आवश्यकता नहीं होगी । उनके सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र को ही आवागमन की अनुमति ( पास ) के रूप में मान्य किया जायेगा । दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने की छूट देने के संबंध में मूल आदेश में प्रावधान किए गये हैं , जो यथावत लागू रहेंगे , किन्तु मिल्क हॉकर ( दूध विकेता ) प्रतिदिन घर - घर जाकर दूध का विक्रय कर सकेंगे । दवाईयां , खाद्य पदार्थ , दुग्ध उत्पादन निर्माण में संलग्न प्रोसेस युनिट ( संयंत्र ) को छूट रहेगी । उक्त फैक्ट्री व संयत्र मिनिमम स्टाफ के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग और संक्रमण से सुरक्षा का पालन करते हुए उत्पादन कर सकेंगे । इन उत्पादन संयत्र / फैक्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारियों को आवागमन हेतु पृथक से अनुमति ( पास ) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी । संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र को ही अनुमति के रूप में मान्य किया जावेगा । जिले में स्थित सभी निजी व शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों से भेंट करने हेतु आगंतुक ( विजिटर ) पर प्रतिबंध रहेगा और मरीज के साथ उसके परिवार का केवल एक सदस्य अटेंडर के रूप में रह सकेगा । यदि क्षेत्र के निशक्त तथा गरीब लोगों को विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भोजन वितरण किया जाता है , तो इस कार्य में संलग्न संस्थाओं को शहरी क्षेत्र में आयुक्त , नगर पालिक निगम देवास / संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत से अनुमति प्राप्त कर भोजन वितरण कर सकेंगे । उक्त कार्य अधिकतम 02 व्यक्तियों द्वारा सम्पादित किया जाएगा । इस हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग संक्रमण से सुरक्षा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए प्रातः 08 बजे से 11 बजे और सायं 06  बजे से 08 बजे तक ही वितरण किया जावेगा । प्रत्येक प्रकार से प्रदत्त छूट की अवधि में एक स्थान पर भीड़ नहीं लगाई जावेगी और सोशल डिस्टेन्सिंग तथा संक्रमण से सुरक्षा की शर्तों का पालन किया जायेगा । दवाइयां , पशुआहार की दुकानें व पेट्रोल - डीजल पम्प , गैस एजेन्सीज की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली , दुग्ध , खाद्य पदार्थ , पशुआहार , दवाइयां , सब्जियां तथा पेट्रोलियम उत्पाद व गैस टंकियों का परिवहन प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक की अवधि में किया जा सकेगा । गौशालाओं का संचालन नियमित रूप से चालू रहेगा । इस हेतु गौशाला संचालक सोशल डिस्टेन्सिंग और संक्रमण से सुरक्षा की शर्तों का पालन करते हुए गौशाला में 02 गौ सेवक रख सकेंगे । इस हेतु उप संचालक  पशुचिकित्सा सेवाएं देवास को निश्चित समयावधि की अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है । शेष आदेश यथावत रहेगा। 


 


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