दैनिक उपयोग की वस्तुओं के संबंध में  संशोधित प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी 

थोक सब्जी मंडी को छोड़कर शेष सभी स्थानीय सब्जी मंडियां बंद रहेंगी, थोक सब्जी मंडी प्रातः 6  बजे से दोपहर 12 तक खुली रहेगी
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 किराना दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें तथा आटा चक्कियां प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी
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शासकीय अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के निजी चौपहिया वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे 
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         देवास 29 मार्च 2020/ कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दैनिक उपयोग की वस्तुओं के संबंध में  प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं।
        जारी आदेशानुसार थोक सब्जी मंडी को छोड़कर शेष सभी स्थानीय सब्जी मंडियां बंद रहेंगी । थोक सब्जी मंडी प्रातः 6  बजे से दोपहर 12 तक खुली रहेगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।अनाधिकृत रूप से कोई भी फुटकर सब्जी विक्रेता एक स्थान पर खड़े होकर या बैठकर या दुकान लगाकर सब्जी विक्रय नहीं कर सकेगा । सभी फुटकर सब्जी विकेता ठेले या स्वीकृति प्राप्त पिकअप या अन्य लोडिंग वाहनों से क्षेत्र में घूम - घूम कर प्रातः 8  बजे से दोपहर 12  बजे तक ही सब्जी विक्रय कर सकेंगे । उन्हें एक स्थान पर ठहरकर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी ।  थोक सब्जी मण्डी में फुटकर विकेता के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश निषिद्ध रहेगा । क्रेता/विकेता को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से सुरक्षा के उपाय जैसे मॉस्क , सैनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा । क्षेत्र में सब्जी विक्रय के दौरान ठेले या लोडिंग वाहन पर एक समय में दो से अधिक ग्राहकों की भीड़ कतई नहीं होगी । सब्जी के मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं की जावेगी ।
           किराना दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें तथा आटा चक्कियां प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी । थोक किराना दुकानें प्रातः 8  बजे से दोपहर 12 तक खुली रहेंगी , जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।  कोई भी किराना व्यापारी कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं करेगा ।  
         स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकृत पम्प के अतिरिक्त अन्य सभी पेट्रोल पम्प प्रातः 10  बजे से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे । गैस एजेंसी प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
         दवाई की दुकानें प्रातः 8  बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी । केवल शासकीय अस्पताल अथवा निजी नर्सिंग होम के परिसर में स्थित दवाइयों की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी । पशु आहार की दुकानें प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 तक खुली रहेंगी ।  मेडिकल / पशु आहार संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । 
              दूध की दुकानें प्रातः 6 बजे से दोपहर 12  तक खुली रहेंगी । दूध हॉकर उक्त अवधि में घर - घर दूध की आपूर्ति कर सकेंगे ।  दुग्ध विक्रेताओं / डेयरी संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । दुग्ध , सब्जी , फल , सार्वजनिक वितरण प्रणाली , पेट्रोलियम उत्पाद , गैस एजेन्सी , मेडिकल और पशु आहर एवं फूड प्रोसेसिंग , मेन्यूफेक्चरिंग से निकलने वाले उत्पादों तथा खाद्य पदार्थो के परिवहन व डिलेवरी पर कोई रोक नहीं होगी । दूध , किराना , सब्जी तथा दवाइयों की होम डिलेवरी( घर - घर विकय ) प्रतिदिन प्रातः 6 : 00 बजे से सायं 6 : 00 बजे तक किया जा सकेगा । शासकीय अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के निजी चौपहिया वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । नागरिक केवल आपातकालीन कार्य या चिकित्सा प्रयोजन के लिए चार पहिया वाहन का उपयोग कर पायेंगे । ऐसी स्थिति में उन्हें चिकित्सा के दस्तावेज अनिवार्य रुप से साथ रखने होंगे । सामान्य चिकित्सा व्यवस्था के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा दूरभाष क्रमांक 07272 - 252572 पर उपलब्ध रहेगी । नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । कोई भी नागरिक घरों के ओटले , बालकनी या छतों पर नहीं रहेंगे , अर्थात् सभी व्यक्ति अपने घरों के अंदर रहेंगे । सभी प्रकार के कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। 


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