नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी

 

 

खरगोन:-  मप्र नगरीय निकाय अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 और 1994 के प्रावधानों के अनुक्रम तथा पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-14 में नवीन संशोधन पश्चात अब ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाने का प्रावधान है। विगत वर्षों में वार्षिक पुनरीक्षण में कतिपय जिलों में मतदाता सूची तैयार करने में कुछ मानवीय और तकनीकी त्रुटियां हुई थी। त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाईन एप्लिकेशन ERMS ¼Electoral Roll Management System½ में संशोधन किए गए है। उसी अनुसार वर्ष 2019 के लिए निम्नलिखित बदलाव किए गए है।


कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन किया अनिवार्य

 

परिसीमन संबंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। कंट्रोल टेबल में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से मान्य किया जाएगा। संशोधित कंट्रोल टेबल के अनुसार आधार पत्रक तैयार कर, मार्किंग कर मतदाताओं की शिफ्टिंग करना भी अनिवार्य है। विधानसभा की मतदाता सूची के नामों के छूटने की त्रुटि के निराकरण के लिए शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत-प्रतिशत मार्किंग का प्रावधान किया गया है। शत-प्रतिशत मार्किंग नहीं होने पर प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं हो सकेगी। प्रारुप मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित प्रारुप मतदाता सूची की वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं प्रारुप मतदाता सूची के सार्वजिनक प्रकाशन संबंधी प्रमाण-पत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।

 

दावे-आपत्तियों के निराकरण के लिए रखी पर्याप्त अवधि

 

डिजिटल हस्ताक्षर से दावे आपत्तियों के निराकरण के लिए पर्याप्त अवधि रखी गई है। समय की कमी के कारण विगत वर्षों में कुछ रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियम डीएससी डोगल, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को सौंप दिए जाने के मामलें प्रकाश में आए हैं। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन संबंधी प्रमाण-पत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।


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