लकड़ी से मारपीट करने वाले 8 आरोपीगणों को सजा
शाजापुर/ न्यायालय सुश्री हर्षिता सिंगार जेएमएफसी महोदय शाजापुर, द्वारा आरोपीगण 1. भंवरजी पिता गंगाराम गुर्जर 2. अंतरसिंह पिता गंगाराम गुर्जर 3. कालू पिता आत्माराम गुर्जर 4. होकमसिंह पिता आत्माराम गुर्जर 5. भगवानसिंह पिता रामचंद्र गुर्जर 6. भारत पिता रामचंद्र गुर्जर 7. राधेश्याम पिता कोड़ा गुर्जर 8. दयाराम पिता कोड़ा गुर्जर को भा.द.स. की धारा 323/34 (2 शीर्ष) के अपराध के लिये 1-1 माह के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 10.11.2017 को दिन के करीब दोहपर 2 बजे डीपी पर लगे फरियादी धनसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर नि. सांपखेड़ा शाजापुर के तार को निकालने की बात पर आरोपीगण 1. भंवरजी पिता गंगाराम गुर्जर 2. अंतरसिंह पिता गंगाराम गुर्जर 3. कालू पिता आत्माराम गुर्जर 4. होकमसिंह पिता आत्माराम गुर्जर 5. भगवानसिंह पिता रामचंद्र गुर्जर 6. भारत पिता रामचंद्र गुर्जर 7. राधेश्याम पिता कोड़ा गुर्जर 8. दयाराम पिता कोड़ा गुर्जर ने फरियादी व उसके भाई ज्ञानसिंह का रास्ता रोंककर नंगी-नंगी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी देते हुये बांस की लकड़ी से मारपीट की। जिससे फरियादी व ज्ञानसिंह को चोंटे आयी ।
घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर आरोपीगण के विरूद्ध लिखाई थी जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली शाजापुर के अपराध क्रमांक 519/17 पर धारा 341, 294, 323 एवं 34 भा0द0स0 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षियों के कथन कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री सुरेश कुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों से सहमत हुते हुये आरोपीगण को दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सुरेश कुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
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