मानव अधिकार आयोग 22 जनवरी को देवास में सुनवाई करेगा

देवास मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार हनन के मामलों की जिलास्तर पर सीधी सुनवाई की जा रही है। आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोग की फुल बैंच द्वारा 22 जनवरी 2020 बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में मानवाधिकार हनन के लम्बित एवं मौके पर प्राप्त नये मामलों की सीधी सुनवाई की जायेगी। सुनवाई में आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन, माननीय सदस्यद्वय श्री मनोहर ममतानी एवं श्री सरबजीत सिंह सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस सीधी सुनवाई में मानवाधिकार हनन से पीड़ित जिले का कोई भी व्यक्ति या समूह अपना नया आवेदन भी दे सकेंगे।


आयोग की अनुशंसा के परिपालन में प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी


 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने दण्डित बंदी गणेश पिता मुकुंद की उपचार के दौरान एमवाय अस्पताल इन्दौर में 19 मार्च 2016 को मृत्यु हो जाने के संबंध में आयोग में दर्ज प्रकरण क्रमांक 2291/इंदौर/2016 में सतत् सुनवाई उपरांत 06 अगस्त 2019 को निम्न तीन अनुशंसाएं की थीं:-


(1) जेल विभाग अपने आदेश क्रमांक-10/वारण्ट-3/ब.मृ./2015, भोपाल, दिनांक 25.02.2017 का गम्भीरता से तथा अक्षरशः पालन सुनिश्चित करे। बंदियों का क्षयरोग (टीबी) एच.आई.व्ही/एड्स, हेपेटाईटिस-बी, हृदयाघात, एनीमिया, मधुमेह टेस्ट के लिये नियमित चेक-अप करवाना सुनिश्चित किया जाये। 


(2) बंदियों के जेल प्रवेश के समय नियमित जांचें, जैसे क्षयरोग (टी.बी.) एच.आई.व्ही/ एड्स, हेपेटाईटिस-बी, हृदयाघात, एनीमिया, मधुमेह टेस्ट के लिये नियमित चेक-अप करवाने संबंधी प्रावधान का संस्थागत तरीके से संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जाये और नियमित जांचों के प्रावधानों को जेल नियमावली में शामिल करने पर विचार किया जाये। 


(3) जेल में निरूद्ध बंदियों के स्वास्थ्य की स्थिति एवं क्षयरोग या अन्य संक्रामक रोगों का एक-दूसरे बंदियों में फैलने को रोकने के लिये सामयिक निवारक उपाय किये जायें और वातावरण स्वच्छ बनाया जाये। बीमार बंदियों को इंजेक्शन एवं आईव्ही फ्लूड देते समय भी निवारक मानक सावधानी बरती जाये।


आयोग की इन तीनों अनुशंसाओं के परिपालन में जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को इन अनुशंसाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।


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