आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायालय ने शिवा चौधरी को किया दोषमुक्त 

 

देवास 28/11/ 2014 को नगर पालिक निगम चुनाव के दौरान वार्ड क्रमांक-40 के मतदान केंद्र क्रमांक-192,193 के सामने शिशु विहार स्कूल शांतिपुरा देवास स्थित मतदान केंद्र पर  शिवा पिता हीरालाल चौधरी निवासी केदारेश्वर मंदिर देवास के विरुद्ध कोतवाली थाने देवास द्वारा आचार संहिता उल्लंघन बताते हुए अपराध क्रमांक 1685 /14 धारा 188 भा.द.स 1860 एवं धारा 130,133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 3/181 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। शिवा चौधरी की और से एडवोकेट प्रवीण शर्मा द्वारा पैरवी की गई । प्रकरण में सभी साक्षीयों के बयान हुए । साक्षी गण के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाया गया । प्रकरण में दर्ज कई बिंदु जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ था उसकी विशेषता प्रतीत नहीं हुई । न्यायालय ने माना कि कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास वह विसंगतियां प्रकट होती है। विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध सन्देह से परे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। संपूर्ण विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा फल स्वरुप शिवा चौधरी निवासी देवास को दर्ज प्रकरण में 15 जनवरी 2020 को आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया । प्रकरण में शिवा चौधरी की  और से सफल पैरवी एडवोकेट प्रवीण शर्मा द्वारा की गयी।

 

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