9750 रु कीमत की 150  पाव देशी  मदिरा 30000 रु कीमत की एक एक्टिवा से पिट्ठु बेग में परिवहन करते हुए  पकड़ा


देवास। कलेक्टर डॉ श्रीकांत पांडेय के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर साहब के मार्गदर्शन में तथा स.जि.आ.अ. राघवेंद्र सिंह कुशवाह एवं कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण ,संग्रहण,परिवहन और विक्रय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां जारी है। इसी कड़ी में दिनांक 19.01.2020  को  आबकारी वृत देवास 'ब' प्रभारी महेश पटेल द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबीर सूचना के आधार पर  बालगढ़ रोड स्थित  नाले के पास से दोपहिया वाहन क्रमांक MP 41 MW 9853  एक्टिवा से एक बड़े पिट्ठु  बेग में  150 पाव देशी मदिरा प्लेन के परिवहन करते हुए आरोपी शुभम उर्फ राहुल पिता उत्तमराव रोजसकर उम्र 23 साल निवासी विवेकानंद कॉलोनी मोती बंगला  देवास को पकड़ा । मदिरा और दोपहिया वाहन  जप्त कर आरोपी को विधिवत  गिरफ्तार कर उसके  विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क  का  प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । जप्त मदिरा  की कुल कीमत ₹ 9750 तथा वाहन की कीमत 30000 रु, इस प्रकार कुल जप्ती की कीमत 39750 रु है ।  उक्त कार्रवाई में आरक्षक  आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल एवम विकास गौतम  का सराहनीय योगदान रहा । इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी


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