गंभीर सनसनीखेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय में दिया आजीवन कारावास एवं 04 अन्य आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास
जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 26.07.2014 को सुबह करीब 11ः30 बजे एक अज्ञात लाष बरझाई घाट भेरू मन्दिर के पास दिखाई दी जिसकी सूचना थाना बागली को गई सूचना पर मर्ग कं्र 21/2014 कायम कर जांच में लिया गया जांच के दौरान अज्ञात लाष की षिनाख्त आषीष जोषी पिता रविषंकर जोषी होना पाया गया। मृतक आषीष जोषी निवासी सतवास घटना के समय भारतीय जनता युवा मोर्चा देवास का जिला उपाध्यक्ष था जब पूर्व में आरोपी देवेन्द्र व्यास निवासी सतवास भारतीय जनता यूवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था आषीष जोषी का राजनैतिक कद बढ़ने से आरोपी देवेन्द्र व्यास स्वयं को उपेक्षित महसूस करता था व आगामी नगर पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु स्वयं की दावेदारी पर आषीष जोषी से खतरा महसूस करता था। इसी कारण से राजनैतिक वर्चस्व बनाये रखने के लिए आरोपी देवेन्द्र व्यास द्वारा सुपारी के लिए रविजोत से सम्पर्क स्थापित कर आषीष जोषी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई व योजनानुसार कार्य होने पर रूपये देकर खुष कर देने को कहा। उक्त योजना में रविजोत सिंह द्वारा अपने साथियों सचिन षिवा, विजेष उर्फ ब्रिजेष, रोहित पाटीदार तथा चेतन वर्मा को योजनाबद्ध तरीके से शामिल किया मृतक आषीष जोषी जो प्रापर्टी का व्यवसाय कर रहा था को जमीन देखने के बहाने सम्पर्क किया व दिनांक 25.07.2014 को अपने साथियों के साथ मिलकर आषीष जोषी की हत्या गोली मारकर कर दी गई व आषीष जोषी की लाष को आरोपी सचिन ने ब्रिजेष की मदद से सबूत मिटाने की नियत से घने जंगल वाले बरझाई घाट की खाई में फंेक दी गई।
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष तहसील बागली जिला देवास के प्रकरण क्रमांक 331/2014 के गंभीर चिन्हित मामले में निर्णय पारित कर आरोपीगण 1. रविजोत सिंह उर्फ मच्छर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 201 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 25 आयुध अधिनियम की सहपठित धारा 27 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2. छोटू उर्फ देवेन्द्र व्यास धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास 3. सचिन षिवा को धारा 201 भादवि में 2 वर्ष का आजीवन कारावास 4. बिजेष उर्फ बृजेष नाई को धारा 201 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 5. रोहित पाटीदार को धारा 201 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 6. चेतन शर्मा को धारा 201 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सभी आरोपियों कुल एक लाख बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
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