अनुदान प्राप्त विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को समस्याओं के संबंध में दिया ज्ञापन




देवास। अनुदान प्राप्त विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ ने अनुदान प्राप्त शिक्षक, कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण केे लिये ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पांचवे वेतनमान के एरियर की 50 प्रतिशत राशि जिसका भुगतान सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण के तहत 1.10.2019 के पूर्व होना था उसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ हैै जबकि शासन से 4.9.2019 को उक्त भुगतान के लिए बजट प्राप्त हो चुका है। 17.9.19 को म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक, कर्मचारियों को द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान करने संबंंधी आदेश जारी किए उक्त क्रमोन्नति लाभ प्रदान करने के लिए संघ द्वारा डब्ल्यूपी 3361 माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई थी। 22.2.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा संघ को 3 माह के अंदर हितलाभ प्रदान करने के आदेश दिये थे। वर्तमान में जिले में इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। देवास जिले के शिक्षक, कर्मचारी संघ के सदस्य है तथा संघ द्वारा जुलाई 19 में क्रमोन्नति प्रकरण में अवमानना याचिका लगा रखी है। उक्त याचिका पर 3.12.19 को न्यायालय द्वारा चार सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जिले में क्रमोन्नति संबंधी कार्यवाही नहीं की जाने की जानकारी माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। कई शिक्षक, कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ नहीं मिला है जिसका आदेश 8.5.2015 को शासन द्वारा दिया जा चुका है। संघ ने  मांग की है कि उक्त समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।



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