अवैध शराब एवं महुआ लहान जप्त किया


देवास। कलेक्टर महोदय डॉ श्रीकांत पांडे के निर्देशन अवैध शराब के परिवहन, बिक्री एवं संग्रहण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हजारों रुपए की महुआ लहान एवं अवैश शराब जप्त कर कार्रवाई की। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर ने बताया कि  कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन एवं  सहायक जिला आबकारी अधिकारी राघवेंद्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के संग्रहण,परिवहन और विक्रय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां जारी है। इसी कड़ी में वृत सोनकच्छ  प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक दिनेश भार्गव ने को  मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए,ग्राम अरनिया के पास ओद्योगिक छेत्र में  ग्राम सर्सोदा रोड  की ओर से आ रही मोटरसाईकिल  हीरो एच एफ डीलक्स एमपी 41 एमएन 7177 कोग्राम अरनिया के पास ओद्योगिक छेत्र में नाकाबंदी करके पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अंकित पिता महेश जायसवाल निवासी ग्राम भोरासा  जिला देवास बताया तथा गाड़ी पर दो प्लास्टिक की बोरियां टंगी थी जिसमे दोनों ओर 2 -2 गत्ते की पेटियो में प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव कुल 200 पाव प्लेन देशी मदिरा के भरे। बरामद हुए,बाद   अवैध रूप से संग्रह कर परिवहन करते पाए जाने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क का उल्लंघन होने से  मदिरा और वाहन दोनो  जप्त कर  आरोपी  को विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । जप्त मदिरा का बाजार मूल्य 12000 लगभग रुपये व वाहन का मूल्य लगभग 40000 रु  है । उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक दिनेश भार्गव ,आबकारी आरक्षक गोविंद बडावदिया , सनद कुमार ओझा  सम्मिलित थे।


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