हत्या कर पुलिया के नीचे फेंका था शव, दो दोषियों को आजीवन कारावास
बड़वाह/देवास। हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण शिवहरे ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2015 को मृतका धापूबाई पति विक्रम सिंह ग्राम असरावद से होली का निमंत्रण देकर अपने घर ग्राम पटवाखेड़ी जाने का कहकर निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। पति विक्रमसिंह ने थाना खुडैल में गुमशुदगी दर्ज कराई। 1 मार्च 2015 को वन विभाग के कालूराम बीट में भ्रमण करने गए। तभी चोर बावड़ी पुलिया पर एक महिला मृत अवस्था में दिखी। इसके हाथ पर धापूबाई लिखा था। तत्कालीन नगर निरीक्षक अजीत सिंह बेस ने कायमी कर शव का पीएम कराया। विवेचना में मोबाइल में आए फोन नंबरों की जांच करने पर पता चला कि सनावर पिता आजाद खान (20) निवासी पटवाखेड़ी थाना क्षिप्रा जिला देवास व सलीम पिता रियाजउद्दीन (57) निवासी नौसराबाद कॉलोनी देवास ने उसके मोबाइल पर फोन लगाया। पूछताछ में उन्होंने जमीन के सौदे को लेकर धापूबाई की हत्या करना कबूला। हत्या कर शव बावड़ी पुलिया के नीचे फेंक दिया था।
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