भवन निर्माण करने पर नाली निर्माण की राषि अब नही ली जावेगी - महापौर

देवास/ महापौर सुभाष शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शहर मे भवन निर्माण अनुमति के पूर्व निर्मित किये जाने वाले भवन के सामने की नाली रिपेयर हेतु डिपाजिट राषि प्रष्नाधीन भूखण्ड की परिसीमा के सामने की चौडाई तथा भवन भूखण्ड जो कार्नर पर स्थित है। ऐसी स्थिती मे तीनो दिषाओ के प्लॉट की संम्पूर्ण लम्बाई मे राषि 2 हजार प्रति रनिंग मीटर की दर से एफडीआर के रूप मे निगम पक्ष मे संबंधित प्लॅाट होल्डरो से राषि जमा कराने हेतु संकल्प पारीत किया गया था।
   महापौर द्वारा उक्त प्रकरण निगम मेयर इन काउंसिल मे विचार विमर्ष हेतु रखा गया तथा शहर वासियो की सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुये संकल्प क्रमांक 12 दिनांक 16 मार्च 2018 अनुसार निगम निगम मे जमा की जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के पूर्व नाली रिपेयर हेतु डिपाजिट की जाने वाली राषि 15 अगस्त 2019 से नही लिये जाने एवं जो राषि पूर्व मे जमा हुई है, वह संबंधितो के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वापसी किये जाने का निर्णय निगम मेयर इन काउंसिल मे सर्व सम्मति से लिया गया है।
 महापौर ने बताया कि पूर्व मे मेयर इन काउंसिल की हुई बैठक मे वाहन विभाग तीन ट्रेक्टर, 40 नई डोर-टु डोर जैसे कचारा वाहन प्रमुख मार्गो की सफाई हेतु आधुनिक दो स्पीपींग मषीन, सार्वजनिक मुत्रालय एवं शौचालय हेतु दो मिनी जेटिंग मषीन खरीदने आदि की स्वीकुति कर संकल्प पारीत किये गये। महापौर ने आगे बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र मे नवीन  कालोनी विकास मे  जल प्रदाय हेतु ओव्हर हेड टेंक का निर्माण नही करते हुये नगद राषि जमा की जावेगी एवं वाटर सप्लाय हेतु एचडीआई पाईप लाईन ही कालोनी क्षत्रो मे डाली जाने की अनिवार्यता की गई है।
  महापौर ने बताया कि इसी प्रकार बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेषन पर आने जाने वाले यात्रियो की शुद्ध पानी की उपलब्धता हेतु एवं शहरवासियो  की सुविधाओ हेतु सार्वजनिक स्थलो पर आरओ ओजोनाईज्ड (एटीएम) मषीन लगाने का भी संकल्प पारीत किया गया। 


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