चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को खर्च का सही व स्पष्ट लेख रखना होगा
देवास। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का सही-सही व स्पष्ट लेखा रखना होगा और निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत करना होगा। आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय लेखा का शेडो व्यय लेखा रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से तैयार किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार के लिए सभी प्रकार की आवश्यक अनुमतियों की एक नस्ती संधारित करनी होगी। अर्थात क्षेत्र में जितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे उतनी नस्तियाँ संधारित करनी होंगीरिटर्निंग अधिकारियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कार्यालय में जब भी किसी अभ्यर्थी का कोई आवेदन किसी भी प्रकार की अनुमति हेतु प्राप्त होता है तो उस आवेदन में प्रत्येक मद में होने वाले खर्च का स्पष्ट विवरण होना चाहिएसाथ ही समस्त मदो को मिलाकर कुल कितना खर्च उक्त अनुमति में उल्लेखित कार्य करने में आयेगा उसका उल्लेख भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यदि किसी आवेदन में खर्च का उल्लेख नही है तो वह आवेदन पूर्ण नही माना जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदित अनुमति के कार्य पर किये जाने वाला खर्च स्वयं उम्मीदवार, उम्मीदवार का कोई समर्थक, पार्टी इत्यादि में से भले भी कोई भी वहन करे लेकिन आवेदन में सभी मदो को पृथक-पृथक खर्च एवं कुल खर्च का उल्लेख होना आवश्यक है। जनसभा में पंडाल, मंच, बैठने की कुर्सियाँ, कालीन, झंडे, माईक, लेबर, परिवहन इत्यादि समस्त आवश्यक मदो का उल्लेख होना चाहिए। सभी मदो का समुचित उल्लेख होने के उपरांत ही कानून व्यवस्था इत्यादि दृष्टिगत उचित पाए जाने पर अनुमति प्रदाय करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार जुलूस इत्यादि निकालने की अनुमति मांगता है तो आवेदन में स्पष्ट रूप से जुलूस में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक वाहन में उपयोग होने वाले माईक, झंडे, पोस्टर, बैनर एवं अन्य जो भी प्रचार सामग्री संभव हो सकती है उसका विवरण एवं जुलूस के स्पष्ट मार्ग इत्यादि के पेश आवेदन ही मान्य किया जाना चाहिए। बिना खर्च बताए दिये गये आवेदनो पर कोई अनुमति जारी नही हो सकती। उम्मीदवार द्वारा प्रचार हेतु वाहनो की अनुमति चाही जाने पर आवेदन में वाहन का प्रतिदिन का किराया, पीओएल वाहन पर लगे ड्रायवर की मजदूरी, वाहन में लगे माईक का किराया, प्रचार सामग्री का विवरण एवं उन समस्त मदो पर आने वाले व्यय की मदवार जानकारी के साथ प्रतिदिन के कुल व्यय का उल्लेख होना चाहिए और यदि वाहन की अनुमति एक से ज्यादा दिन के लिए है तो जितने दिनों के लिए अनुमति है उतने दिनो में उक्त प्रचार वाहन पर होने वाले कुल खर्च का उल्लेख भी आवेदन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
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