पेड न्यूज व विज्ञापन प्रमाणीकरण के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित
देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन में शनिवार को पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधानों पर कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इसके साथ ही कार्यशाला में केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 तथा प्रिटिंग प्रेस संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत पैम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा द्वारा पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उक्त संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, सचिव एमसीएमसी श्रवणकुमारसिंह भदौरिया, उपायुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी रीता चतुर्वेदी, मास्टर ट्रेनर प्रो. एसपीएस राणा, प्रो. अजय काले तथा प्रो. समीरा नईम के अलावा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, केबल ऑपरेटर तथा प्रिटिंग प्रेस के संचालकगण मौजूद थे। मीडिया कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा ने बताया कि विज्ञापन प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समि?ति गठित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में सभी विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा तीन अन्य सदस्य भी हैं, जबकि जिला जनसंपर्क अधिकारी समिति के सचिव हैं। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा विज्ञापन के प्रमाणीकरण के साथ ही पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी। मीडिया कार्यशाला में विज्ञापन प्रमाणीकरण तथा पेड न्यूज के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज, खबर की आड़ में विज्ञापन ही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी। पेड न्यूज का मामला होने पर खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा। मास्टर ट्रेनर डॉ. राणा ने कार्यशाला में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के प्रावधानों से अवगत कराया।
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