इंदौर-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली पर अदालत का कड़ा कदम: एनएचएआई और ठेकेदार को जवाब देने का आदेश!

इंदौर-देवास हाईवे पर कोर्ट सख्त: 68 करोड़ का ठेका मिलने के बावजूद कार्य अधूरा, तीन मौतों के बाद भी एनएचएआई मौन.... भारत सागर न्यूज/देवास। इंदौर-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और ठेका प्राप्त कंपनी डी.जी. बहिलकर को एक सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। यह उल्लेखनीय है की एनएचएआई द्वारा जुलाई 2023 में एक एग्रीमेंट के तहत 68 करोड़ की लागत से दिए गए मेंटेनेंस व इम्प्रूवमेंट का काम डी.जी. बहिलकर कंपनी को सौंपा गया था। इस परियोजना में सर्विस रोड का निर्माण, सडक़ मरम्मत और अन्य संरचनात्मक सुधार शामिल थे। हालांकि, लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो सर्विस रोड तैयार हुई है और न ही सडक़ की हालत में कोई विशेष सुधार दिखाई दे रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस क्षतिग्रस्त राजमार्ग के चलते अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद एनएचएआई की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब या कार्रवाई सामने नहीं आई है। न्यायालय ने इस...